New Financial Year शुरू होते ही बदल जाएंगे कई नियम, जानें टैक्स से लेकर UPI और ATM तक क्या होंगे बदलाव

New Rules from 1 April : हर बार की तरह इस बार भी नए वित्त वर्ष में कई बदलाव होने वाले हैं। 1 अप्रैल 2026 से नया वित्त वर्ष शुरू होगा। ऐसे में देश के अंदर कई नए वित्तीय और नियामकीय बदलाव लागू होंगे। यह बदलाव आम आदमी के लिए वित्तीय लेन-देन और टैक्स सिस्टम को आसान और सुगम बनाने का काम करेंगे। इसके अलावा भी सीधे तौर पर आम आदमी से जुड़े कईं बदलाव किए जाएंगे।

अब होगा फॉर्म-130
1 अप्रैल 2026 से जो सबसे बड़ा बदलाव होगा वह आयकर को लेकर होगा। इस दौरान आयकर अधिनियम 1961 की जगह आयकर अधिनियम 2025 (Income Tax Act 2025) लागू हो जाएगा। इस कानून में कई नियम सरल व आम आदमी के लिए समझने में आसान बनाए गए हैं। नए नियमों के अनुसार असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की जगह सीधे टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल होगा।

12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं
नई टैक्स व्यवस्था के तहत सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि अब 12 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को धारा 87A के तहत कोई टैक्स नहीं होगा। अब बढ़ी हुई टैक्स छूट मिलेगी। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2026 से फॉर्म 16 और फॉर्म 16A की जगह फॉर्म 130 और फॉर्म 131 जारी किए जाएंगे। टैक्स नियमों का पालन आसान बनाने और फाइलिंग प्रक्रिया में स्पष्टता लाने के लिए इन फॉर्म्स को जारी करने की समय-सीमा में भी बदलाव किया गया है।

HDFC बैंक ने बदले यूपीआई और एटीएम निकासी के नियम
देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा बैंक है। इस बैंक ने एटीएम संबंधी नियमों में बदलाव किया है। अब एटीएम से UPI आधारित नकद निकासी भी ग्राहकों की मासिक मुफ्त एटीएम लेनदेन सीमा में शामिल की जाएगी। यानी कि जो ग्राहक मासिक मुफ्त निकासी सीमा से अधिक राशि निकालेंगे, उन्हें एटीएम शुल्क देना पड़ेगा। UPI-सक्षम एटीएम निकासी सुविधा ग्राहकों को डेबिट कार्ड के बिना नकद निकालने की सुविधा देती है। इसके लिए ग्राहक को बस एटीएम पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करना होता है और ट्रांजैक्शन पूरा करना होता है।

पैन कार्ड के सत्यापन का नियम भी हुआ चेंज
1 अप्रैल से अब पैन कार्ड संबंधि भी नियम भी बदलेगा। इस नियम के अनुसार नए पैन कार्ड केवल और केवल आधार कार्ड पर आधारित होंगे। पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार आधारित प्रणाली लागू होने के बाद लोगों को पैन कार्ड बनवाने के लिए अलग से पहचान पत्र या पता प्रमाण देने की जरूरत नहीं होगी। इससे पैन कार्ड की प्रणाली आसान होगी। वहीं, फर्जी पैन बनने की आशंका भी कम होंगी। वहीं, जन्म तारीख के लिए पासपोर्ट या 10वीं कक्षा की मार्कशीट लगेगी।

फास्टैग भी हुआ महंगा
1 तारीख से आपका फास्टैग रिचार्ज भी महंगा होने वाला है। अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का वार्षीक FASTag पास 75 रुपये महंगा हो जाएगा। यह पहले 3,000 रुपये में बनता था, जो अब 3,075 रुपये में बनेगा। बता दें कि इस पास के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों पर हर साल 200 बार टोल प्लाजा पर बिना रुके टोल पार कर सकते हैं।

एटीएम से जुड़े ये नियम बदलेंगे
देश में 1 अप्रैल 2026 से बैंकों ने एटीएम और कैश निकासी से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। एचडीएफसी बैंक की तरफ से नए नियमों के अनुसार मेट्रो शहरों में मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा 3 और गैर-मेट्रो शहरों में 5 ट्रांजैक्शन तय की है। वहीं, बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक की ओर से डेबिट कार्ड की डेली कैश लीमिट को 1 लाख रुपये से कम करके 50 हजार रुपये किया है। बंधन बैंक की तरफ से प्रति माह 5 मुफ्त वित्तीय ट्रांजैक्शन की सुविधा तय की है। मुफ्त सीमा के बाद ट्रांजैक्शन पर ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क लगेगा।

रेलवे के नियमों में भी बदलाव
देश में 1 अप्रैल 2026 से रेलवे के नियम भी बदल रहे हैं। नए नियमों के अनुसार रेल टिकट कैंसिलेशन पर नया नियम लागू होगा। किसी यात्री को कंफर्म टिकट 8 घंटे पहले तक कैंसिल करने पर ही रिफंड मिलेगा। पहले यह सीमा 4 घंटे थी। वहीं, यात्री ट्रेन प्रस्थान से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है, तो उसे करीब-करीब पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। कुछ शूल्क ही लगाया जाएगा। वहीं, 8 से 24 घंटे पहले टिकट कैंसिल पर 50 प्रतिशत रिफंड दिया जाएगा।

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