Haryana News : बच्चों और बुजुर्गों को राहत, अब प्राइवेट बसों में भी चलेगा पास

Haryana News : बसों के माध्यम से यात्रा करने वाले बच्चों और बुजुर्गों के लिए एक राहत भरा अपडेट सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक पता चला है कि अब प्राइवेट बसों में भी पास मान्य होगा। अगर अब कोई प्राइवेट बस संचालक पासधारक यात्रियों को बस में चढ़ने से रोकता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं।


हाल ही में हिसार कोर्ट (Hisar Court) की तरफ से बसों के माध्यम से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरा फैसला सुनाया गया है। हिसार कोर्ट की तरफ से सुनाया गया यह फैसला हांसी से हिसार आने जाने वाले यात्रियों, खासकर पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। हिसार कोर्ट (Hisar Court News) की तरफ से फैसला सुनाते हुए कहा गया है की हांसी से हिसार रूट पर चलने वाली जो प्राइवेट बसों में भी हरियाणा रोडवेज (Haryana Roadways) के पास मान्य होंगे। अब तक पासधारक बुजुर्गों तथा छात्राओं को प्राइवेट बसों में सफर करने से रोका जा रहा था लेकिन अब कोर्ट ने छात्राओं तथा एक बुजुर्ग की याचिका पर गौर करते हुए यह फैसला सुनाया है और अब हांसी से हिसार के रूट पर चलने वाली 9 बसों में पासधारक लोग बेफिक्र होकर सफर कर सकते हैं।


निजी बस संचालक कर रहे सरकार के आदेशों की अवहेलना


हिसार जिले (Hisar News) के अंदर आने वाले भाटोल जाटान गांव की छात्र आरजू और एक बुजुर्ग की तरफ से हिसार सिविल कोर्ट में याचिका (petition in civil court) दायर करते हुए आरोप लगाया था कि एक निजी बस संचालक ने सरकारी पास एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है और वह सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। याचिका कर्ताओं की तरफ से कहा गया है कि सरकारी पास होने के बावजूद भी उन्हें बस में चढ़ने से रोक दिया जाता है और इसी वजह से छात्राओं की पढ़ाई पर भी गलत असर हो रहा है।


निजी बसों में भी मान्य होंगे पास


छात्राओं तथा बुजुर्ग द्वारा दायर की गई इस याचिका पर गौर करते हुए हिसार की जेएमआईसी सुखबीर की अदालत में फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकारी पास अब निजी बसों में भी मान्य रहेंगे।


हिसार कोर्ट द्वारा हरियाणा सरकार (Haryana Government) की तरफ से 21 अप्रैल 2026 को जारी किए गए आदेशों को आधार बनाया गया और छात्राओं की तरफ से अधिवक्ता वीएस बामल, पूजा बिश्नोई तथा आशिमा दलाल ने पैरवी की। अधिवक्ता वीएस बामल की तरफ से बताया गया है कि दूसरे पक्ष की तरफ से अदालत में कोई पेश नहीं हुआ, जिसके बाद कोर्ट ने इन याचिका कर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया।


इस तरह के लगातार बढ़ रहे नए-नए मामलों को देखते हुए परी बहन आयुक्त कार्यालय की तरफ से अप्रैल में निर्देश जारी कर दिए गए थे कि सभी निजी स्टेज कैरीज बस संचालकों को भी रोडवेज की तरह फ्री और कंसेशनल पासधारकों को यात्रा करवानी होगी।


यहां कर सकते है शिकायत


सरकार की तरफ से यह भी क्लियर कर दिया गया है कि अगर कोई प्राइवेट बस संचालक (private bus operator) पास धारक यात्रियों को वश में चढ़ने से रोकता है तो यात्री उसकी शिकायत अपने संबंधित RTA कार्यालय तथा परिवहन विभाग की हेल्पलाइन (Transport Department Helpline) पर कर सकते हैं।


हिसार कोर्ट (Hisar Court) की तरफ से सुनाया गया यह फैसला बस में सफर करने वाली छात्राओं तथा बुजुर्गों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है।

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