Post Office Rules : आप अगर पोस्ट ऑफिस में अपनी बचत जमा करते हैं तो सावधान हो जाइए। क्योंकि सरकार ने पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करने वाले नियामों में बदलाव किया है। खबर में विस्तार से जानिए की क्या बदलाव सरकार ने किया है।
इनकम टैक्स रूल के नियमों में हुआ बदलाव
अगर आप अपनी कमाई की बचत को पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में सेविंग करते है। मगर, आप को ये जानना चाहिए कि सरकार ने इनकम टैक्स रूल 2026 के नियमों में सख्ती बरतते हुए इनमें बदलाव करदिया है। इन नियमों के तहत आप पोस्ट ऑफिस में कितना पैसा जमा करते है इन सब पर टैक्स विभाग नजर रखेगा।
पैन कार्ड होगा अनिवार्य
आपको पोस्ट ऑफिस से संबंधित कोई भी काम है तो उसके लिए आपको अपना पैन अकाउंट नंबर देना
अनिवार्य होगा। यानी पैन कार्ड के बिना पॉस्ट ऑफिस के काम नहीं होगे।
जानिए किन योजनओं पर लागू होगा यह नियम
सरकार द्वारा इन नियमों को नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम,मंथली इनकम स्कीम और टाइम डिपॉजिट जैसी सभी लोकप्रिय योजनाओं पर लागू किया जाएगा।
पैन कार्ड के इस तरह चलेगा काम
कई बचतकर्ताओं के पास नहीं होता ऐसे ये लोग क्या करेंगे। तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन दिया गया है।
इसके लिए आपको फॉर्म 97 भरना होगा। जिसमें आपका नाम, आपका पत्ता और आप कितने पैसे निकाल रहे हैं और कितना पैसा जमा कर रहे है। पैसे निकालने या जमा करवाने की वजह क्या है। इसके अलावा लेनदेन से जुड़े कागजात ये सब जानकारी आपको भरनी होगी। इससे आपकी सारी जानकारी विभाग के पास मौजूद होगी। वो भी बिना पैन कार्ड के।
कॉमन फॉर्म 121 लागू
सरकार ने टैक्स नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए पुराने फॉर्म 15 जी और 15 एच को समाप्त कर दिया है। अब इनकी जगह नया कॉमन Form 121 लागू किया गया है। नए नियम के अनुसार अब सभी निवेशकों को, उम्र चाहे कोई भी हो, ब्याज पर टीडीएस से बचने के लिए केवल फॉर्म 121 भरना होगा।
जमा किए गए फॉर्म्स होंगे वेरीफाई
इन नियमों के तहत पोस्ट ऑफिस जमा किए गए फॉर्म्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। रिकॉर्ड अगले 7 वर्षों तक सुरक्षित रखा जाएगा। सरकार का उद्देश्य पोस्ट ऑफिस सिस्टम को बैंकिंग सिस्टम की तरह अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाना है।सरकार का मानना है कि कई मामलों में नकद लेनदेन के जरिए टैक्स नियमों से बचने की कोशिश की जाती थी। अब सख्त ऑडिट और डिजिटल रिपोर्टिंग के माध्यम से सभी लेनदेन पर नजर रखी जाएगी।