Haryana News : कारोबारियों को सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। व्यापारियों को अब 50 रुपये में 50 लाख का बीमा मिलेगा। इसके आवेदन आपको कैसे करना है। चलिए खबर में विस्तार से जानते हैं।
5 लाख तक की राशी पर 50 रुपये का शुल्क
सरकार द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्रगत यदि किसी व्यापरी की एक्सीडेट में मृत्यु होने पर अब सरकार ने आवेदन के लिए ज्यादा समय दे दिया है। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना और व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है।
उपायुक्त ने दी जानकारी
उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत स्थायी अपंगता होने पर सरकार की ओर से पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना में पंजीकरण के लिए केवल 50 रुपये शुल्क तय किया गया है और आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
इन मामलों में मिलता है योजना का लाभ
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत आगजनी, प्राकृतिक आपदा या अन्य दुर्घटनाओं में व्यापारियों के माल और स्टॉक को हुए नुकसान पर बीमा सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
इस पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन
योजना के तहत प्रदेश के पंजीकृत व्यापारियों को उनके वार्षिक टर्नओवर के आधार पर पांच लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाता है। योजनाओं का लाभ लेने के लाभ लेने के लिए व्यापारी http://htwbhry.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।